टैक्स रिटर्न की पूरी समझ – अभी फ़ाइल करें, झंझट दूर रखें
हर साल आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी है, चाहे आपका इनकम छोटा हो या बड़ा। अगर आप अब तक टालते‑तलाते रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए है। हम बात करेंगे कब देना है, क्या चाहिए और कैसे बचा सकते हैं टैक्स में। पढ़िए, समझिये और तुरंत फ़ाइलिंग शुरू कर दीजिए।
रिटर्न देने की टाइमलाइन और ज़रूरी फॉर्म्स
आयकर रिटर्न का अंतिम दिन आमतौर पर 31 जुलाई होता है, लेकिन अगर आपका अकाउंटेंट या ऑडिटर है तो आप 30 सितंबर तक दे सकते हैं। ऑनलाइन फ़ाइलिंग के लिए ITR‑1 (सहज), ITR‑2 (दूसरा स्रोत आय) और ITR‑3/4 (बिजनेस) में से सही फॉर्म चुनें। फॉर्म खोलते ही स्क्रीन पर दिखने वाले निर्देश पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि वही आपके डेटा को सही फ़ॉर्मेट में रखता है।
काग़ज़ात की लिस्ट – क्या-क्या चाहिए?
रिटर्न भरते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ तैयार रखें:
- फॉर्म 16 – यदि आप वेतनभोगी हैं।
- बैंक स्टेटमेंट, FD‑सर्टिफिकेट – ब्याज आय दिखाने के लिए।
- रिटर्न फॉर्म (यदि फ्रीलांस या प्रॉपर्टी इनकम)।
- इन्श्योरेंस पॉलिसी सर्टिफ़िकेशन – सेक्शन 80C/80D के लिये।
- भुगतान रसीदें: म्यूचुअल फंड, लोन इंटरेस्ट, दान आदि।
इनको डिजिटल रूप में अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सहेज कर रखें, क्योंकि ऑनलाइन फ़ॉर्म भरते समय अपलोड करना आसान रहेगा।
अब बात करते हैं कैसे बचत करें टैक्स में। सबसे पहला तरीका है सेक्शन 80C का पूरा उपयोग – 1.5 लाख तक की निवेशों को छूट मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ़ इंश्योरेंस या ईएलएससी में पैसा डालें और रसीद संभाल कर रखें। दूसरा उपाय है हेल्थ इन्श्युरेंस (80D) – खुद और परिवार के लिए पॉलिसी लेनी चाहिए, इससे 25 हज़ार तक की छूट मिलती है।
अगर आप घर खरीदे या लोन लिया है तो सेक्शन 24(b) से ब्याज पर भी बचत कर सकते हैं, खासकर अगर प्रॉपर्टी आपका मुख्य आवास हो। याद रखें, हर साल अपने सभी निवेश को एक बार जाँचें और सही सेक्शन में क्लेम करें, नहीं तो छूट बर्बाद हो जाएगी।
रिटर्न फाइल करने के बाद दो चीज़ों का ध्यान रखें: पहला है ई‑विट (इलेक्ट्रॉनिक वाइट) की प्राप्ति, जो आपके फ़ॉर्म की पुष्टि करती है। दूसरा है आयकर विभाग से मिलने वाला “आधार लिंक” – अगर आपका आधार और पैन नहीं जुड़ा तो रिफंड में दिक्कत आ सकती है, इसलिए तुरंत लिंक कर दें।
फ़ाइलिंग के बाद आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न कब प्रोसेस हुई, क्या कोई बकाया टैक्स है या आपको रिफंड मिलेगा। अगर रिफंड देर से आता है तो “टैक्सपेयर क्वीरी” में जाकर स्टेटस देखिए और जरुरत पड़े तो कॉल सेंटर पर फ़ोन करें।
आख़िर में, एक छोटी सी सलाह – हर साल टैक्स प्लानिंग के लिए जनवरी‑फ़रवरी में ही अपने निवेश तय कर लें। इससे पूरे वित्तीय वर्ष में आप छूट का पूरा फायदा उठा पाएँगे और आख़िरी मिनट की घबराहट से बचेंगे।
तो अब देर न करें, ऊपर बताई गई स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड को फॉलो करके अपना टैक्स रिटर्न फ़ाइल करिए और पैसा भी बचाइए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें – हम ज़रूर मदद करेंगे।

आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन विस्तार LIVE: आज 50 लाख से अधिक ITR दाखिल किए गए
वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इस डेडलाइन के बाद, विलंबित फाइलिंग पर जुर्माना लग सकता है। 31 जुलाई को 50 लाख से अधिक ITR दाखिल किए गए। समय पर ITR दाखिल करने से जुर्माना, कटौती और छूट के नुकसान से बचा जा सकता है। नई कर प्रणाली को डिफ़ॉल्ट प्रणाली माना गया है।
और देखें